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यूनियन स्मार्ट सेव
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- यूनियन होम के तहत नियम एवं शर्तों के अनुसार, गृह ऋण स्वीकृत किया जाएगा; मौजूदा मानदंडों के अनुसार गृह ऋण खाते में ऋण राशि का संवितरण किया जाएगा और उधारकर्ता को हर महीने/तिमाही आधार पर नियमित ईएमआई/ईक्यूआई का भुगतान करना होगा.
- वर्तमान प्रणाली के अनुसार, उधारकर्ता द्वारा निर्धारित भुगतान से अधिक जमा की गई कोई भी अतिरिक्त राशि खाते में स्वीकार्य होगी. तदनुसार, गृह ऋण खाते में बकाया राशि कम होता रहेगा, जिसके परिणामस्वरूप उधारकर्ता पर ब्याज का बोझ कम होता रहेगा. हालाँकि, सामान्य गृह ऋण के मामले में, जहां ऋण चुकौती में किए गए अतिरिक्त भुगतान राशि की निकासी सिस्टम में उपलब्ध नहीं हैं वहीं स्मार्ट सेव विकल्प के तहत, खाते में जमा की गई अतिरिक्त राशि अर्थात खाते में ओवरफ्लो, निकासी के लिए उपलब्ध होगी.
- यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केवल अधिशेष/अतिप्रवाह अर्थात वह राशि जो निर्धारित चुकौती से अधिक है, केवल निकासी के लिए उपलब्ध होगी
- इस प्रकार हम देखते हैं कि गृह ऋणखाते में बकाया तब कम हो जाएगा जब खाते में अतिरिक्त धनराशि जमा की जाएगी और यह एक बार फिर बढ़ जाएगी जब ये धनराशि उधारकर्ता द्वारा निर्धारित बकाया से ऊपर अनुमेय अतिप्रवाह के भीतर निकाल ली जाएगी.
- गृह ऋण में ईएमआई भुगतान को सामान्य कार्यक्रम के अनुसार जारी रखना होगा
- गृह ऋण के तहत उधारकर्ता को किसी भी समय, बकाया राशि को निर्धारित बकाया राशि के 10% से कम लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.हालाँकि, ऐसे मामले में जहां उधारकर्ता खाता बंद करना चाहता है, ब्याज सहित कुल बकाया के बराबर राशि जमा करने की अनुमति दी जाएगी.

