खाते और जमा > सावधि जमा > नामांकन सुविधा
नामांकन सुविधा
अभी नामांकन करें
- नामांकन सुविधा खाता पृष्ठ
- बैंक जमा के लिए नामांकन सुविधा उपलब्ध है.
- जमा खाते,एकल या संयुक्त, के लिए केवल एक ही नामांकित व्यक्ति हो सकता है
- कोई निवासी एनआरआई को नामांकित व्यक्ति के रूप में नामित कर सकता है, लेकिन राशि का प्रत्यावर्तन आरबीआई की अनुमति के बाद ही होगा.
- अवयस्क के खाते को संचालित करने के लिए कानूनी रूप से सशक्त व्यक्ति अवयस्क की ओर से नामांकन कर सकता है.
- आवेदक बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम,1985 के तहत निर्धारित फॉर्म भरकर नामांकन कर सकते हैं.
- लेखा संबंध के निर्वहन के दौरान नामांकन विवरण को बैंकिंग कंपनी नियम, 1985 द्वारा निर्धारित फॉर्म भरकर बदला जा सकता है.
- अधिक जानकारी के लिए अपनी नजदीकी शाखा में संपर्क करें.

