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नामांकन सुविधा
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- नामांकन सुविधा खाता पृष्ठ
- चाहे डिपॉज़िट अकाउंट अकेले हो या जॉइंट, उसके लिए एक या एक से ज़्यादा (चार तक) नॉमिनी हो सकते हैं। नॉमिनेशन एक साथ या एक के बाद एक (सीक्वेंशियल) आधार पर किया जा सकता है।
- जमा खाते,एकल या संयुक्त, के लिए केवल एक ही नामांकित व्यक्ति हो सकता है
- कोई निवासी एनआरआई को नामांकित व्यक्ति के रूप में नामित कर सकता है, लेकिन राशि का प्रत्यावर्तन आरबीआई की अनुमति के बाद ही होगा.
- अवयस्क के खाते को संचालित करने के लिए कानूनी रूप से सशक्त व्यक्ति अवयस्क की ओर से नामांकन कर सकता है.
- आवेदक बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम,1985 के तहत निर्धारित फॉर्म भरकर नामांकन कर सकते हैं.
- लेखा संबंध के निर्वहन के दौरान नामांकन विवरण को बैंकिंग कंपनी नियम, 1985 द्वारा निर्धारित फॉर्म भरकर बदला जा सकता है.
- अधिक जानकारी के लिए अपनी नजदीकी शाखा में संपर्क करें.

