विनिर्माण/सेवा/व्यापारिक गतिविधियों में लगी सभी एमएसएमई इकाइयां उद्यम पंजीकरण के साथ हैं।
इकाई केवल एकमात्र बैंकिंग व्यवस्था के तहत ऋण सुविधाओं का लाभ उठाती है।
आंतरिक क्रेडिट रेटिंग सीआर-1 से सीआर-4 सुरक्षित करने के लिए।
उधारकर्ता के पास जीएसटी अधिनियम के तहत अपेक्षित पंजीकरण होना चाहिए, अर्थात अनंतिम पंजीकरण (फॉर्म जीएसटीआरईजी-25)
या अंतिम पंजीकरण (फॉर्म जीएसटीआरईजी-06)।
नए स्थापित एमएसएमई इकाइयों को छोड़कर पिछले 12 महीने का जीएसटी रिटर्न (या तो मासिक या वार्षिक रिटर्न) दाखिल किया
जाना चाहिए, जहां न्यूनतम 3 महीने (मासिक रिटर्न) या न्यूनतम एक तिमाही (तिमाही रिटर्न) के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल
करने की आवश्यकता है।
चालू/सीसी खातों में कारोबार का न्यूनतम 80% जीएसटी रिटर्न में उल्लिखित बिक्री के विरुद्ध होना चाहिए।