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पूंजीगत अभिलाभ योजना
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भारत सरकार और वित्त मंत्रालय की पूंजीगत लाभ खाता योजना 1988 के अनुसार, करदाता पूंजीगत लाभ से छूट का लाभ उठा सकते हैं, यदि पूंजीगत लाभ की राशि या निवल प्रतिफल करदाताओं द्वारा आय की रिटर्न भरने की नियत तारीख को या उससे पहले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में जमा किया गया है.
इसे संक्षेप में कहें, तो पूंजीगत लाभ खाता कर भुगतान के दौरान अधिक राशि बचाने के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण के रूप में कार्य करता है.
पूंजीगत लाभ योजना: लाभ!
● यह योजना करदाताओं को पूंजीगत लाभ से छूट का लाभ उठाने की अनुमति देती है, यदि पूंजीगत लाभ की राशि या निवल प्रतिफल आय की रिटर्न भरने की नियत तारीख को या उससे पहले बैंक में जमा किया जाता है.
● नामांकन सुविधा उपलब्ध है.

