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पूंजीगत अभिलाभ योजना

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भारत सरकार और वित्त मंत्रालय की पूंजीगत लाभ खाता योजना 1988 के अनुसार, करदाता पूंजीगत लाभ से छूट का लाभ उठा सकते हैं, यदि पूंजीगत लाभ की राशि या निवल प्रतिफल करदाताओं द्वारा आय की रिटर्न भरने की नियत तारीख को या उससे पहले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में जमा किया गया  है.

इसे संक्षेप में कहें, तो पूंजीगत लाभ खाता कर भुगतान के दौरान अधिक राशि बचाने के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण के रूप में कार्य करता है.

पूंजीगत लाभ योजना:  लाभ!

● यह योजना करदाताओं को पूंजीगत लाभ से छूट का लाभ उठाने की अनुमति देती है, यदि पूंजीगत लाभ की राशि या निवल प्रतिफल आय की रिटर्न भरने की नियत तारीख को या उससे पहले बैंक में जमा किया जाता है.

● नामांकन सुविधा उपलब्ध है.

यह योजना करदाताओं को पूंजीगत लाभ से छूट का लाभ उठाने की अनुमति देती है, यदि पूंजीगत लाभ की राशि या शुद्ध प्रतिफल आयकर रिटर्न भरने की नियत तिथि को या उससे पहले बैंक में जमा कर दिया जाता है। icon

यह योजना करदाताओं को पूंजीगत लाभ से छूट का लाभ उठाने की अनुमति देती है, यदि पूंजीगत लाभ की राशि या शुद्ध प्रतिफल आयकर रिटर्न भरने की नियत तिथि को या उससे पहले बैंक में जमा कर दिया जाता है।

नामांकन सुविधा उपलब्ध है। icon

नामांकन सुविधा उपलब्ध है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)