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यूनियन एमएसएमई गोल्ड लोन प्लस

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अपनी ओर से स्वर्ण के साथ किसी भी कारोबार की अनिश्चितताओं के लिए वित्तीय रूप से तैयार रहें. यूनियन एमएसएमई गोल्ड लोन प्लस के साथ, आप अपनी तत्काल जरूरतों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने अनुपयोगी स्वर्ण को तुरंत वित्तीय पूंजी में बदल सकते हैं.

कोई भी वैयक्तिक एमएसएमई जिसमें प्रोपराइटरशिप फर्म, कारोबार के मालिक, महिला उद्यमी, स्व-रोज़गार पेशेवर और खुदरा/ थोक कारोबार व्यवसाय करने वाले व्यक्ति शामिल हैं, जिनके पास एकल या संयुक्त रूप से स्वर्ण आभूषण/ गहने /सिक्के हैं. शाखाएँ यह सुनिश्चित करें कि सभी उधारकर्ताओं के लिए सभी केवाईसी/ एएमएल मानदंडों का अनुपालन किया जाए. गिरवी दलाल और आभूषण दुकान के मालिक इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं.