गृह ऋण ग्राहकों को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करनेके लिए सहायता
प्रदान करना।
संपत्ति की खरीद से जुड़े आकस्मिक व्यय या किसी अन्य व्यय / विविध लागत को पूरा
करने के लिए (नए गृह ऋण उधारकर्ताओं के मामले में - एनएचबी)
व्यक्तिगत व्यय जैसे विवाह, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद, यात्रा, अवकाश आदि
को पूरा करने के लिए ( नए और मौजूदा गृह ऋण उधारकर्ताओं के मामले में - एनएचबी
और ईएचबी)
अन्य बैंकों से ऋण की चुकौती।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
यूबीआई की यूनियन आशियाना पर्सनल लोन स्कीम (यूएपीएल) क्या है?
एनएचबी और ईएचबी के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया, यूबीआई का यूएपीएल एक व्यक्तिगत ऋण है जिसका लाभ नई संपत्ति की खरीद से जुड़े विविध और आकस्मिक खर्चों का भुगतान करने के लिए उठाया जा सकता है, इस प्रकार आपके नए घर के लिए डाउन पेमेंट आसान और अधिक समय पर हो जाता है। इसके अतिरिक्त, इसका उपयोग किसी भी अंतिम उपयोग के लिए किया जा सकता है क्योंकि यह एक व्यक्तिगत ऋण है
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के यूएपीएल के तहत लिए गए ऋण के मामले में प्रतभूति एवं गारंटी क्या है?
प्रतिभूति
किसी
प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं है.
हालाँकि,
गृह ऋण के तहत सुरक्षा के रूप में रखी गई गृह संपत्ति तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक गृह
ऋण और व्यक्तिगत ऋण की देनदारियां पूरी तरह से चुकाई/समायोजित नहीं हो जातीं. उक्त शर्त को
ऋण मंजूरी-पत्र में उललइखित किया जाएगा एवं तदनुसार घर के मालिकों को उक्त शर्त को विधिवत
स्वीकार करना होगा.
(अनुलग्नक
I) के अनुसार उधारकर्ता से उस सीमा तक एक शपथ पत्र लिया जाना चाहिए.
गृह
ऋण के सभी आवेदकों/गारंटरों को उपक्रम पर हस्ताक्षर करना होगा.
गारंटी
गृह
ऋणका सह-आवेदक/गारंटर बना रहेगा.
हालाँकि,
उन उधारकर्ताओं के मामले में गारंटी प्राप्त करना मंजूरी प्राधिकारी द्वारा माफ किया जा
सकता है जो हमारे बैंक में यूएसएसए खाता रखते हैं और खाते से वेतन प्राप्त करते हैं या
यूएसएसए खाता बनाए रखने के लिए तैयार हैं. हमारे साथ यूएसएसए खाता बनाए रखने का प्रस्ताव
करने वाले उधारकर्ताओं से एक वचन पत्र प्राप्त किया जाना है.
यदि
गृह ऋण खाते में कोई गारंटी उपलब्ध नहीं है और यूएसएसए खाता भी नहीं रखा जाएगा तो
निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:
विवाहित
आवेदक के मामले में:
पति/पत्नी/माता-पिता
में से किसी एक (पुरुष आवेदक के मामले में)/सास-ससुर में से किसी एक (महिला आवेदक
के मामले में) की व्यक्तिगत गारंटी/बैंक को स्वीकार्य तीसरे पक्ष की गारंटी और
पर्याप्त साधन होना.
अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा
के मामले में:
माता-पिता
में से किसी एक की व्यक्तिगत गारंटी/बैंक को स्वीकार्य तीसरे पक्ष की गारंटी और
पर्याप्त साधन होना.
इस योजना के तहत स्वीकृत ऋण की मात्रा क्या है?
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के तहतयूनियन आशियाना पर्सनल लोन योजनास्वीकृत ऋण की मात्रा इस प्रकार है:
ऋण की मात्रा
प्रति व्यक्ति ऋण की अधिकतम मात्रा रु. 15.00 लाख, चुकौती क्षमता के अधीन.
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के तहत लिए गए ऋण की चुकौती अवधि क्या है?यूनियन आशियाना पर्सनल लोन योजना?
चुकौती अवधि
किसी अधिस्थगन अवधि की अनुमति नहीं है. चुकौती ऋण के पहले संवितरण के अगले महीने से शुरू होना चाहिए.
अधिकतम चुकौती अवधि सात वर्ष (84 महीने) होगी, बशर्ते कि चुकौती गृह ऋण के साथ-साथ समाप्त होना चाहिए.