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पोर्टफोलियो निवेश
पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआईएस) पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) और अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को भारतीय कंपनियों के शेयर और परिवर्तनीय डिबेंचर खरीदने और बेचने की अनुमति देती है. एफआईआई को सेबी के साथ पंजीकृत होना चाहिए और एक नामित बैंक के माध्यम से आरबीआई से अनुमति प्राप्त करनी चाहिए. वे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर पंजीकृत दलालों के माध्यम से प्रतिभूतियाँ खरीद सकते हैं. भुगतान आवक प्रेषण या अधिकृत डीलर के खाते में रखी धनराशि के माध्यम से किया जाना चाहिए. एफआईआई के लिए समग्र निवेश की सीमा भारतीय कंपनी की चुकता पूंजी का 24 प्रतिशत और एनआरआई/पीआईओ के लिए 10 प्रतिशत है. एनआरआई पीआईएस के तहत नामित शाखाओं के माध्यम से शेयरों और डिबेंचर के भुगतान मूल्य की सीमा के साथ निवेश कर सकते हैं.

