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ऑनलाइन एनपीएस
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राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को वृद्धावस्था में आय सुरक्षा प्रदान करने और उचित बाजार आधारित रिटर्न सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किया गया था। यह योजना पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा नियामित है और प्रत्येक सब्सक्राइबर को एक विशिष्ट स्थायी रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) सौंपा जाता है।
हमारे प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए, हमारा बैंक Protean eGov के माध्यम से ऑनलाइन NPS सुविधा प्रदान करता है, जो PFRDA द्वारा केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी के रूप में एंपैनल्ड है।
NPS खाता जानकारी के लिए:
सबसक्राइबर cra.nps-proteantech.in पर जाकर अपने NPS खाते को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं।
सबसक्राइबर अपने NPS खाते की जानकारी “NPS by Protean eGov” ऐप के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं।
Protean eGov ग्राहकों के लिए पश्चात योगदान की सुविधा ऑनलाइन और शाखाओं में उपलब्ध है।
अपना बैलेंस जानने के लिए सबसक्राइबर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 9212993399 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं।
अस्वीकृति:
ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करने से ग्राहक बैंक की वेबसाइट से Protean eGov की वेबसाइट पर ले जाए जाएंगे।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के पंजीकरण में भागीदारी पूरी तरह से स्वैच्छिक है।
बैंक ने ग्राहकों की सुविधा के लिए यह सुविधा प्रदान की है और Protean eGov द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में किसी भी विवाद के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।